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Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana 2025 : मत्स्य पालकों को मिलेगी मदद, कैसे करें Registration

दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना” की शुरुआत की है| इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा| आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताएंगे कि कैसे आप मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ?

Matsya Sampada

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana 2025

उत्तर प्रदेश के मछली पालकों के लिए राज्य सरकार ने “मत्स्य संपदा योजना” को शुरू किया है| इस योजना के जरिए पहले साल तालाबों पर पट्टा धारक मछली पालकों को 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी| जिसके लिए अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये रखी गई है और जिस पर 1 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा | इस योजना से प्रदेश में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और राज्य के मछुआरों की आमदनी मे सुधार आएगा| 

UP मत्स्य संपदा योजना के बारे में 

योजना का नाम Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana
शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार दवारा
लाभार्थी मत्स्यपालक 
मिलने वाला फायदा अनुदान प्रदान करना 
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन 
आधिकारिक वेबसाइट https://fisheries.up.gov.in/

चरण प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए 02 चरण रखे गए हैं –

  1. पहले चरण में 01 साल में 500 हेक्टेयर पर बने तालाबों का आवंटन किया जाएगा |
  2. दूसरे चरण में अगले 5 साल में 2,500 हेक्टेयर में बने तालाबों से पट्टाधारकों को लाभ प्रदान किया जाएगा |

योजना का क्रियान्वयन

UP मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन 02 उप योजनाओं -‘Component A’ और ‘Component B’ के जरिए किया जाएगा। ‘Component A’ के तहत प्रथम वर्ष पर इकाई लागत 04 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।

‘Component B’ के जरिए सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना हेतु इकाई लागत 04 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान लाभार्थियों को मिलेगा।

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मछली बीज बैंक की होगी स्थापना

इस योजना के लिए 100 मछली बीज बैंकों की स्थापना की जाएगी| जिसके लिए राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में 500 मछली बीज बैंक बनाने का लक्ष्य रखा है| इन मछली बैंकों से अच्छी क्वालिटी के मछली बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे |

चयन प्रक्रिया

मत्स्य संपदा योजना के जरिए मत्स्यपालकों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा| जिसके लिए पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी| सदस्य सचिव के तौर पर मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा|

फायदे | Benefits

  1. मछली पालन के लिए मत्स्यपालकों को 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी|
  2. राज्य सरकार ने अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की है, जिस पर 1 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान लाभार्थियों को मिलेगा |
  3. जिन ग्राम सभाओं में सुधार का कम हुआ है, वहां पहले एक साल में 100 मछली बीज बैंक स्थापित होंगे| इसके बाद अगले 5 साल में 500 मछली बीज बैंक बनाए जाएंगे|
  4. प्रदेश में ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य स्थानीय मछुआरों व पट्टा धारकों द्वारा किया जाएगा। इन तालाबों की वार्षिक मत्स्य उत्पादकता मात्र 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस उत्पादकता को 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा |
  5. राज्य में मछलीपालन का व्यवसाय बढ़ेगा |
  6. प्रदेश में रोजगार के अवसर निरंतरता के साथ बढ़ेंगे |

उद्देश्य | Objective

योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछुआरों की आमदनी में सुधार लाना है| सरकार मछुआरों को लोन, ट्रेनिंग, और उपकरणों की खरीद में मदद प्रदान करेगी ताकि मछली पालन क्षेत्र की क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके |

पात्रता | Eligibility

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक होना चाहिए |
  • किसान या मत्स्यपालक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे |
  • आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार से लिंक किया गया होना चाहिए |
  • आवेदक को इस तरह की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए |

जरूरी दस्तावेज | Important Documents 

  1. पहचान प्रमाण पत्र 
  2. आय प्रमाण पत्र 
  3. बैंक डिटेल्स 
  4. मोबाइल नंबर 
  5. ईमेल आईडी आदि 

उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
  • इसके बाद आपको होम पेज में आवेदन करें का ऑपशन मिलेगा | आपको ये ऑपशन प्रेस करना है |
  • अब अगला पेज खुलेगा |
  • यहाँ पर आपको राज्य योजनाएँ के सेकशन में जाना है |
  • उसके बाद आपको ” मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के विकल्प पर क्लिक करना है |
  • अब अगले पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा |
  • आपको ये फॉर्म ध्यान से भरना है और मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेज अपलोड कर देने हैं |
  • इसके बाद फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने के लिए आपको Submit बटन पर क्लिक कर देना है|
  • इस तरह से आप मत्स्य संपदा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे |

ऑफलाइन आवेदन करें 

  • सबसे पहले आप अपने नजदीकी मत्स्य विभाग ऑफिस में जाएं |
  • अब आप वहां के किसी भी अधिकारी के पास जाएं और उनसे ” मत्स्य संपदा योजना” का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें|
  • इसके बाद आप ये फॉर्म भरना शुरू करें |
  • उसके बाद जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करें |
  • फॉर्म भरने के बाद आप इसे मत्स्य विभाग ऑफिस में ही जमा करवाएं |

Helpline Number 

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने या किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं – +91-522-2740067

RegistrationClick Here 
Official WebsiteClick Here
Home PageClick Here

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –

मत्स्य संपदा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है ?

उत्तर प्रदेश के मत्स्यपालक या किसान |

इस योजना के जरिए क्या मदद मिलती है?

मछली पालकों को 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी| जिसके लिए अधिकतम इकाई लागत 4 लाख है और जिस पर 1 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान लाभार्थियों को मिलेगा |

Matsya Sampada Yojana के लिए अप्लाई कैसे करें ? 

आप आधिकारिक वेबसाइट (https://fisheries.up.gov.in/) पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|


आशा करता हूँ आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना क्या है और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है? अगर आप दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ें|