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UP Police Character Certificate Kaise Banaye : चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई ऑनलाइन

Table of contents

दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र व्यक्ति की पहचान करता है कि उसका व्यवहार या बोलचाल कैसा है | अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिक हैं तो आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहिए | आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उत्तर प्रदेश Police Character Certificate बनाने के लिए आवेदन कर सकते हो |

UP Police Character Certificate

UP Police Character Certificate Kaise Banaye?

चरित्र प्रमाण पत्र वो दस्तावेज होता है। जिसमें ये जानकारी दर्ज होती है कि व्यक्ति के नाम पर कोई आपराधिक केस दर्ज तो नहीं है। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है और उसकी पहचान करता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने Police Character Certificate को बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया है ताकि आवेदक घर बैठे ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें |

उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहां-कहां पड़ती है ?

इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, पासपोर्ट बनवाने , विदेशों में नौकरी करने या बैंक में नौकरी करने पर पड़ती है। इसके अलावा कई कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है | Police Character Certificate बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस प्रमाण पत्र को बनाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है |

Police Character Certificate बनाने की अवधि 

पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने या 1 वर्ष के लिए मान्य होती है। अवधि पूरी होने के बाद इस प्रमाण पत्र को renew (नवीकरण) करवाया जाता है ताकि आवेदक को इस सर्टिफिकेट के जरिए जरूरी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके |

UP पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना क्यों है अनिवार्य ?

सरकार ने पूरे राज्य में ये अधिसूचना जारी की है कि व्यकित का चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहिए और ये मूल रूप से अनिवार्य है | क्योंकि इसके आधार पर सरकार के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि व्यकित का चरित्र कैसा है ? 

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उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र कौन बना सकता है ?

  • जो उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिक हैं |
  • इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए राज्य के स्त्री या पुरुष सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं |

UP Police करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए ?

  1. आधार कार्ड, राशन कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. पैन कार्ड
  4. ड्राइविंग लाइसेंस
  5. शिक्षा से जुड़े दस्तावेज
  6. ईमेल आईडी
  7. ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र
  8. मोबाइल नंबर
  9. पासपोर्ट साइज फोटो

UP पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कैसे करें ?

Police Character Certificate बनाने के लिए आवेदन 2 तरीके से किया जा सकता है | पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन |

Uttar Pradesh Police Character Certificate Apply Online 

UP Police Character Certificate Online

  • अब आप Citizen Services के लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके बाद आपको Character Verification के विकल्प पर क्लिक करना है|
  • अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा |

UP Police Character Certificate Online Registration

  • इस पेज मे आपको उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है |
  • इसके बाद आपको Log In के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • अब आपकी स्क्रीन पर पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको इस फॉर्म में जरूरी जानकारी भरनी है जो आपसे पुछी गई है |
  • अब आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना है और आवेदन शुल्क राशि का भी भुगतान कर देना है |
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको अंत मे Submit के बटन को प्रेस कर देना है |
  • जैसे ही आप Submit के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके दवारा चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा|
  • आवेदन होने के 10 से 15 दिनों के भीतर आपका UP चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा|

UP Police Character Certificate Application Status 

  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
  • अब आप Citizen Services के लिंक पर क्लिक करें |
  • इसके बाद आपको Tenant/ PG Verification के विकल्प पर क्लिक करना होगा |

UP Police Character Certificate Status

  • अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा |

UP Police Character Certificate Status Form

  • इस पेज मे आपको उपभोगकर्ता का नाम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है |
  • अब आपको लॉगिन के बटन को प्रेस करना है |
  • फिर आपको Click on character verification पर क्लिक कर देना है |
  • इसके बाद आपको अपने राज्य या जिले का चयन करके एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है |
  • अब आपको अंत में Check Status के बटन पर क्लिक कर देना है |
  • Check Status के बटन पर क्लिक करने के बाद स्टेटस से जुड़ी जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी |

उत्तर प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन

  1. सबसे पहले आप अपने नजदीकी पुलिस कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाएं |
  2. इसके बाद आपको वहां से पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म लेना है |
  3. उसके बाद इस फार्म में आपको जरूरी जानकारी ध्यान से भरनी है |
  4. फिर आपको जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें फॉर्म के साथ अटैच करना है |
  5. अब आपको ये फॉर्म जमा करवा देना है |
  6. फॉर्म जमा करवाने के बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा|
  7. इसके बाद आपका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा |

उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न 

UP Police Character Certificate के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –

चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

राज्य के सभी नागरिक |

उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र को बनने में कितना समय लगता है ?

10 से 15 दिन |

UP Police Character Certificate बनाने के लिए कितनी फीस लगती है ?

लगभग 50 रुपए |


ये थी सारी जानकारी UP Police Character Certificate Kaise Banaye के बारे में | 

आशा है आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है ?