दोस्तों निवास प्रमाण पत्र एक प्रकार का वह दस्तावेज होता है जो आपके रहने की प्रमाणिकता को दर्शाता है | इस दस्तावेज की जरूरत आपको कई कामों के लिए पड़ सकती है | तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो |
MP Niwas Praman Patra
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की है | ये एक प्रकार का स्थायी दस्तावेज होता है | जिससे ये पता चलता है कि आपके रहने का स्थान कौन सा है | या आम भाषा में कहें तो निवास प्रमाण पत्र निवास स्थान की प्रमाणिकता के आधार पर प्रदेश के नागरिकों को दिया जाता है। MP Niwas Praman Patra के जरिए आप सरकारी सेवाओं से लेकर योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं |
निवास प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन
अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और अभी तक आपने Madhya Pardesh Niwas Praman Patra नहीं बनाया है या इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसे जल्द बनवा लें | क्योकिं राज्य सरकार ने इस प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन शुरू कर दी है | आप आधिकारिक वेबसाइट (https://mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx) पर जाकर Niwas Praman Patra बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं |
MP Niwas Praman Patra के जरिए मिलने वाली सुविधाएं
- योजनाओं का लाभ लेने के लिए
- स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए
- स्कॉलरशिप लेने के लिए
- फीस माफ या फीस में छूट के लिए
- सरकारी व गैर सरकारी नौकरी के लिए
- लोन लेने के लिए
- पासपोर्ट बनवाने के लिए
MP निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए शुल्क विवरण
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना है –
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा |
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC श्रेणी के नागरिकों को इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए 20 रुपए का शुल्क देना होगा|
- सामान्य वर्ग के नागरिकों को इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए 40 रुपए की राशि खर्च करनी होगी |
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता-मानदंड
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- राज्य में कम से कम 15 साल से निवास करने वाले आवेदक ही निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्र होंगे |
- प्रदेश में हर कैटेगरी के नागरिक निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए।
MP Niwas Praman Patra बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- पहचान प्रमाण (राशन कार्ड, आधार कार्ड)
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Niwas Praman Patra कैसे बनाएं ?
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
- उसके बाद एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करें |
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा |
- इस पेज में आपको ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं के सेक्शन में जाना है और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (6.1) के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- इसके बाद अगले पेज में आपको Online निशुल्क Apply के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- अब आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलेगा |
- इस फॉर्म में आपको ईमेल/मोबाइल नंबर/यूजर आईडी, पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन कर देना है |
- अगर आप पोर्टल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको नए नागरिक पंजीयन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- अब अगले पेज में आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना है|
- फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल Verify करने के लिए क्लिक करें के ऑप्शन को प्रेस कर देना है |
- अब आपकी स्क्रीन पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना है और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- इस तरह से आप MP Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकोगे |
एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें ?
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
- उसके बाद आप एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करें |
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा |
- इस पेज में आपको आवेदन की स्थिति जाने के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा |
- इस पेज में आपको पंजीकरण क्रमांक या मोबाइल नंबर दर्ज करना है |
- उसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और खोजें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले आप अपनी तहसील में जाएं |
- उसके बाद आपको वहां से निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है |
- अब आपको इस फॉर्म को भरना है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं |
- फिर आपको ये फॉर्म जमा करवा देना है।
- फॉर्म जमा करवाने के बाद आपके दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- उसके बाद 10 से 15 दिनों के भीतर आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
Niwas Praman Patra के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं |
मध्य प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है ?
राजस्व विभाग द्वारा |
MP Niwas Praman Patra कितने दिन में बन जाता है ?
आवेदन करने के 10 से 15 दिनों के बाद |
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कहां करें ?
आप मध्य प्रदेश निवास प्रमाण बनाने के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट (https://mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx) पर जाकर कर सकते हैं |
ये थी सारी जानकारी MP Niwas Praman Patra Kaise Banaye के बारे में |
आशा है आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है|