दोस्तों राजस्थान सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के लिए हैसियत प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया को ऑनलाइन शुरू किया है| अब आप घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं | तो आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताएंगे कि कैसे आप Haisiyat Praman Patra बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
Rajasthan Haisiyat Praman Patra
हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नागरिक की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। इस प्रमाण पत्र के जरिए नए उद्योग को स्थापित करने से लेकर किसी भी सरकारी टेंडर के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इस प्रमाण पत्र की बैध्यता 2 वर्ष के लिए होती है। हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदक की वार्षिक आय, महीने का वेतन, जमीन, बीमा, बैंक में स्थित, पैसे, संपत्ति और ज्वेलरी आदि का सारा विवरण दर्ज होता है। इस प्रमाण पत्र की जरूरत अलग अलग कामों के लिए पड़ सकती है |
हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ?
अगर आप राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपनी सारी आय व समपत्ति का विवरण सरकार को देना होगा| इसके आधार पर ही आपको विभाग द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
Haisiyat Praman Patra बनाने हेतु जरूरी दिशा- निर्देश
- हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदनकर्ता के नाम पर ही दर्ज संपत्ति का विवरण लिया जाता है।
- यह प्रमाण पत्र केवल 2 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। क्योकिं संपत्ति में परिवर्तन के चलते इस प्रमाण पत्र की मान्यता भी समाप्त हो जाती है। इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप 2 वर्ष के बाद नया प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर लें |
- अगर आपने किसी विभाग से धनराशि ली हुई है तो आपको पहले उसका विवरण देना होगा।
- राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आप विभाग में जाकर आवेदन करते हैं तो आपको 100 रूपए का आवेदन शुल्क देना होगा।
- वहीं जन सेवा केंद्र में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने पर आपको 120 रूपए का आवेदन शुल्क देना होगा|
हैसियत प्रमाण पत्र के फायदे
- Haisiyat Praman Patra में आपकी व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति विवरण और निवास स्थान आदि की जानकारी दर्ज होती है |
- यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति का रिकॉर्ड होता है |
- सरकारी निर्माण कार्य में निवेश करने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है |
- हैसियत प्रमाण पत्र की सहायता से आप सरकारी टेंडर खरीद सकते हैं।
- नया उद्योग स्थापित करने के लिए आप हैसियत प्रमाण पत्र दिखाकर बैंक से लोन ले सकते हैं |
- सरकार द्वारा किसी बड़े आधार पर विकास कार्य शुरू करने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र के जरिए टेंडर खरीदा जा सकता है |
- आप उन सभी वस्तुओं के लिए इस प्रमाणपत्र का लाभ ले सकते हैं जिनकी सेवा और वस्तु की लागत अन्य वस्तु की लागत से अधिक है।
Haisiyat Praman Patra का उद्देश्य
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना है, ताकि नागरिक घर बैठे ही अधिकारिक पोर्टल पर जाकर हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकें। हैसियत प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आपको सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके |
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्रता – मानदंड
- आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए |
- सभी वर्ग के नागरिक हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
- इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
हैसियत प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- जमीन से सबंधित दस्तावेज
- बैंक डिटेल्स
- स्वयं का घोषणा पत्र
- 02 व्यक्तियों के प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Rajasthan Haisiyat Praman Patra बनाने के लिए आवेदन कैसे करें ?
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन 02 तरीके से किया जा सकता है | पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन |
Online Registration Haisiyat Praman Patra
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
- अब आपको लॉगइन फॉर्म दिखेगा | यहां पर आपको SSO ID, Password और Captcha Code दर्ज करना है और Login कर देना है |
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा |
- इस पेज में आपको ई मित्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- अब आपको Application के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हैसियत प्रमाण पत्र को Search करना है |
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको भामाशाह आईडी कार्ड, जन आधार आईडी, आधार नंबर और ई मित्र पंजीकरण संख्या में से किसी एक का चयन करना है |
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे कि – आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ईमित्र पंजीकरण संख्या, नगर निगम और जिला आदि दर्ज करनी होगी |
- उसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर देना है |
- अंत में आपको गंतव्य कार्यालय का चुनाव करके ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म की रसीद प्राप्त कर लेनी है |
- इस तरह से आप ऑनलाइन राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन हैसियत प्रमाण पत्र
- सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय या फिर तहसील में जाना होगा।
- अब आपको वहां पर हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है |
- हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर आपको 100 रूपए का शुल्क देना होगा।
- उसके बाद आपको ये आवेदन फॉर्म ध्यान से भरना है |
- फिर आपको आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है |
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म जमा करवा देना है।
- सत्यापित होने के लिए फॉर्म को जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के पास पहुंचाया जाएगा।
- सत्यापन प्रक्रिया के बाद अधिकारियों द्वारा आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- इस तरह से आप राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे |
हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
Haisiyat Praman Patra रजिस्ट्रेशन हेतु इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र कौन बना सकता है ?
राज्य के नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है |
हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है ?
आप इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं |
Rajasthan Haisiyat Praman पत्र कौन जारी करता है ?
हैसियत प्रमाण पत्र राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है |
ये थी सारी जानकारी Rajasthan Haisiyat Praman Patra Kaise Banaye के बारे में |
आशा है आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है |