विवाह पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते की पहचान है | इसमें पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं | इसलिए भारत में विवाह या शादी को अधिक महत्त्व दिया जाता है | आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताएंगे कि कैसे आप उत्तर प्रदेश विवाह के लिए पंजीकरण कर सकते हैं |
UP Marriage Registration
विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत बताया गया है कि विवाहित जोड़ों को कानूनी मान्यता प्राप्त तभी मिलती है जब वे उत्तर प्रदेश विवाह के लिए पंजीकरण करते हैं। विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष रखी गई है। अगर विवाहित जोड़े की शादी निर्धारित आयु के अनुसार नहीं होती है तो ऐसी शादी को गैरकानूनी माना जाता है। ऐसे में लड़का और लड़की की शादी को सही मायने में सम्पन्न तभी माना जाता है जब वे विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं | ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के जरिए कर सकते हैं |
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण कैसे किया जाता है ?
UP विवाह पंजीकरण करने के लिए लड़का और लड़की का आधार कार्ड चाहिए होता है। मान लो अगर लड़का विदेश में रह रहा है और वह शादी भारत में कर रहा है तो उसका पासपोर्ट चाहिए |अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको Marriage रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है | ये आवेदन आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भर सकते हैं। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन करने के समय में विवाहित जोड़ों का पता एवं तिथि अंकित करनी होगी |
विवाहित जोड़े का आधार प्रविष्ट करने के लिए मोबाइल से पंजीकृत होना चाहिए और वर वधु के अलावा दो गवाहों की पहचान, निवास, आयु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र की फोटो कॉपी भी अपलोड की जानी चाहिए | उसके बाद आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा और फॉर्म को सबमिट कर देना होगा | फिर आपको भुगतान रसीद का प्रिंट आउट लेना है | ऑनलाइन भुगतान करने के बाद शादी पंजीयन प्रमाण पत्र बन जाएगा |
UP शादी पंजीकरण के लाभ
- बैंक में नया खाता खोलने के लिए
- पासपोर्ट या वीजा प्राप्त करने के लिए
- आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए
- संपत्ति का दावा करने के लिए
- बीमा भुगतान प्राप्त करने के लिए
- जीवन बीमा का लाभ लेने के लिए
- बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए
- धोखाधड़ी होने पर दोषी को पकड़ने के लिए
- तलाक लेने पर
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट
- पति और पत्नी का आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- स्थायी पता (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
- विवाह के समय मे खींची गई एक जॉइंट फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
Uttar Pradesh शादी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता-मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए |
- शादी करने के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- विवाह पंजीकरण शादी के 1 महीने के अंदर करवाना चाहिए |
- अगर वर या वधू में से किसी का तलाक हुआ है तो उनको तलाक प्रमाण पत्र जमा करना होगा |
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण का उद्देश्य
सभी जोड़ों का पंजीकरण करवाना और उन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना है ताकि पति और पत्नी दोनों को सामाजिक और कानूनी रुप से सुरक्षा मिल सके |
UP Marriage Registration कैसे करें
उत्तर प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के जरिए की जा सकती है | तो आइए जानते हैं कि शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है –
Online Registration
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है |
- अब आपको विवाह पंजीकरण के सेक्शन में जाकर आवेदन करें वाले बटन पर क्लिक करना है |
- यहाँ आपको नवीन आवेदन प्रपत्र भरें वाले बटन को प्रेस करना है |
- इसके बाद आपके सामने विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा |
- आपको इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी सही से भरनी है |
- उसके बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं |
- अब आपको सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक कर देना है |
- फिर आपको ऑनलाइन भुगतान कर लेना है |
- इस तरह से आप ऑनलाइन मोड के जरिए विवाह के लिए पंजीकरण कर सकेंगे |
Offline Registration
- सबसे पहले आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा।
- उसके बाद आपको वहां से विवाह पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फिर आपको इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करनी होगी |
- उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना है।
- इस प्रक्रिया के बाद आपको ये फॉर्म सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवा देना है |
- फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
- आप इस रेफरेंस नंबर के जरिए अपनी पंजीकरण की स्थिति चेक कर सकते हैं।
UP Marriage Registration सत्यापन प्रोसेस
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है |
- उसके बाद आपको विवाह पंजीकरण के सेक्शन में जाकर विवाह पंजीकरण सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है |
- अब आपकी स्क्रीन पर विवाह पंजीकरण सत्यापन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको ये फॉर्म ध्यान से भरना है |
- उसके बाद आपको देखें के बटन को प्रेस कर देना है |
- जैसे ही आप देखें के बटन को प्रेस करोगे तो विवाह पंजीकरण सत्यापन के बारे में जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी|
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न
UP Marriage Registration के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं |
Q1. शादी पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें ?
इसके लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के जरिए किया जाता है |
Q2. मैरिज सर्टिफिकेट को बनाने में कितना पैसा लगता है?
विवाह की तिथि से 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस 10 रुपए है। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 100 रुपए का भुगतान करना होगा |
Q3. विवाह प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?
रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के बाद ये प्रमाण पत्र बन जाता है |
Q4. मैरिज सर्टिफिकेट कौन बनाता है?
रजिस्ट्रार शादी का सर्टिफिकेट बनाता है |
ये थी सारी जानकारी UP Marriage Registration Kaise Kare के बारे में |
आशा है आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए विवाह पंजीकरण कैसे करते हैं | अगर आप UP Family ID के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ें |