अरविंद केजरीवाल को मिली लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए 01 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हे 02 जून को फिर से सरेन्डर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं जो इस तरह से हैं - पहली शर्त - जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय में नहीं जा सकेंगे |
दूसरी शर्त - केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे |
तीसरी शर्त - इस केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइलों को वो देख नहीं सकेंगे।
चौथी शर्त - वह गवाहों को भी संपर्क नहीं करेंगे |
पाँचवी शर्त - वह जमानत के दौरान किसी ऑफिशियल फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि किसी मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो।