दोस्तों हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना की शुरुआत की है | इस योजना के जरिए श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ लेने लिए अप्लाई कैसे करें?
Nirvah Bhatta Yojana
हरियाणा सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्वाह भत्ता योजना को शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत निमार्ण श्रमिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर सप्ताह 2539/- रुपए का भत्ता प्रदान किया जाएगा| ये भत्ता राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में DBT मोड़ के जरिए भेजी जाती है ताकि वे अपने घर की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें| इस योजना से श्रमिकों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी |
उद्देश्य
निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े | इस योजना का लाभ पाकर श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे|
सहायता राशि
GRAP के लेवल-IV को लागू करने के बाद एनसीआर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां बंद हो गई हैं। जिससे प्रभावित होकर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW) द्वारा साप्ताहिक रूप से 2539 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि श्रमिकों के बैंक अकाउंट में न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए जमा की जाएगी|
लाभ
- श्रमिकों को हर सप्ताह आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
- आर्थिक सहायता मिलने से श्रमिकों की आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी |
- लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में सीधे जमा की जाएगी|
- इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं।
- निर्वाह भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना चाहिए |
- लाभार्थी श्रमिक होना चाहिए |
- ऐसे श्रमिक जो हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं, उन्हें ही निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- वे श्रमिक जो GRAP-IV मानदंडों के तहत निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित हुए हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा|
- श्रमिक की मृत्यु के बाद भत्ता राशि उनके परिवार को दी जाएगी |
- निर्वाह भत्ता योजना के लिए केवल एक बार आवेदन किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी पता
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
निर्वाह भत्ता योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
- अगर आप पहले से पंजीकृत हैं, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना है|
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करना है|
- उसके बाद आपको आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है |
- फिर आपको होम पेज में जाकर लॉगिन करनी होगी|
- इसके बाद निर्वाह भत्ता योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है |
- इसके बाद आपको दस्तावेज़ अपलोड करने हैं|
- अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है |
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक संदर्भ संख्या (Reference Number) आपको मिलेगी। आपको ये संदर्भ संख्या भविष्य के लिए नोट करके रख लेनी है |
Important Links
Registration | Click Here |
Official Website | Click Here |
Home Page | Click Here |
FAQs
निर्वाह भत्ता योजना के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –
हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है ?
राज्य के श्रमिक |
Nirvah Bhatta Yojana के जरिए क्या सहायता मिलती है?
श्रमिकों को हर सप्ताह भत्ता दिया जाता है |
निर्वाह भत्ता योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?
आप इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://hrylabour.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
आशा करता हूँ आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि निर्वाह भत्ता योजना क्या है और इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है ? अगर आप हरियाणा मासिक भत्ता योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ें|

नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार इस वेबसाइट पर आपके लिए नए नए काम के आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ | दोस्तों मैं B.A. ग्रेजुएट हूँ और हिंदी में मेरी M.A. है | अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी को फायदा होता है तो मुझे बहुत ख़ुशी होती है | आशा ये मेरे आर्टिकल्स आपको पसंद आ रहे होंगे |