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Haryana Viklang Pension Yojana 2025 : पेंशन पाने के लिए Registration कैसे करें

दोस्तों हरियाणा सरकार ने राज्य के विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है| इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगों को सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी| आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि पेंशन पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Viklang Pension

क्या है Haryana Viklang Pension Yojana ?

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विकलांग नागरिकों को पेंशन का लाभ देने के लिए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है| इस योजना के जरिए 60% या इससे अधिक विकलांग लोगों (नेत्रहीन, कम दृष्टि वाले, कुष्ठ रोगी, सुनने में परेशानी, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंडता और मानसिक रोगी) को सरकार द्वारा हर महीने 3000/- रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी| पेंशन राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी| इस योजना से लाभार्थियों की आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकेंगी | जिससे उन्हें अपने घरेलू खर्चों के लिए दूसरों पेर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |

उद्देश्य (Objective)

राज्य के ऐसे नागरिक जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी विकलांगता 60% या इससे ज्यादा है उन सबको सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करना है ताकि इन लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके|

फायदे (Benefits)

  1. प्रदेश के विकलांग लोगों को हर महीने 3000/- रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी |
  2. पेंशन राशि पात्र लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाएगी |
  3. इस योजना का लाभ 60% या इससे अधिक शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को मिलेगा |
  4. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से पात्र लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा|
  5. अब पात्र विकलांग लोगों को पेंशन मिलने से उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी |

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
  • लाभार्थी महिला या पुरुष होना चाहिए और वह विकलांग होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए|
  • लाभार्थी कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राज्य में रह रहा होना चाहिए|
  • विकलांग व्यक्ति के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए|
  • शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा |
  • जिन्हें दिखाई नहीं देता, पोलियो ग्रस्त, कुष्ट रोग अथवा किसी दुर्घटना में विकलांग नागरिक ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|

Important Documents 

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर आईडी
  3. राशन कार्ड
  4. आवासीय प्रमाण पत्र
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. विकलांगता का सर्टिफिकेट
  7. बैंक खाता
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. मोबाइल नंबर

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Viklang Pension

  • अब आप New User Register Here के बटन पर क्लिक करें |
  • इसके बाद अगली स्क्रीन में आवेदन फॉर्म खुलेगा |

Viklang Pension Registration

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  • आपको इस फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य दर्ज करना है | फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है |
  • इसके बाद अगली स्क्रीन में डैशबोर्ड खुलेगा |
  • यहाँ पर आपको Search बटन पर क्लिक करना है | फिर आपको टाइप करना है – “Haryana Viklang Pension Yojana” | उसके बाद आपको Enter कर देना है |
  • इसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का लिंक दिखाई देगा |
  • आपको इस लिंक पर क्लिक करना है |
  • अब अगले पेज में “Haryana Viklang Pension Yojana Application Form” PDF में खुल जाएगा |

Viklang Pension Registration Form

  • आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी भरनी है |
  • फिर आपको मांगे गए दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं |
  • उसके बाद आपको ये फॉर्म सबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा देना है |
  • इस तरह से आप विकलांग पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे|
Application Form Click Here
Official WebsiteClick Here
Home PageClick Here

FAQs

विकलांग पेंशन योजना के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं –


हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिक|

योजना के जरिए कितनी पेंशन मिलती है?

3000 रूप प्रति माह|

Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

आप आधिकारिक वेबसाइट (https://saralharyana.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरके विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|


आशा करता हूँ आपको इस लेख के जरिए ये पता चल गया होगा कि हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? अगर आप मासिक भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ें|